*सुप्रीम कोर्ट से मिली छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के अध्यक्ष दिलीप मिरी को राहत, जिला बदर आदेश पर लगी रोक*

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रायपुर: छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के प्रदेश अध्यक्ष और जाने-माने अधिवक्ता श्री दिलीप मिरी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने उनके खिलाफ जारी किए गए जिला बदर के आदेश पर रोक लगा दी है। अब वे वापस अपने गृह जिले कोरबा में लौट सकेंगे।
कोरबा जिले में छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के पदाधिकारी रहते हुए, दिलीप मिरी को छत्तीसगढ़िया हित और अधिकारों से जुड़े आंदोलनों के कारण जिला बदर किया गया था। यह कार्रवाई तब हुई थी जब वे इन आंदोलनों में सक्रिय रूप से हिस्सा ले रहे थे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस कार्रवाई को अनुचित और गैर-वाजिब मानते हुए उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। इस फैसले के बाद, दिलीप मिरी की वापसी को लेकर छत्तीसगढ़िया क्रांति सेना के कार्यकर्ताओं और समर्थकों में भारी उत्साह और खुशी का माहौल है।
उनके स्वागत की तैयारी की जा रही है। 2 सितंबर को दोपहर 1 बजे कोरबा जिले में उनका भव्य स्वागत किया जाएगा। यह फैसला संगठन के लिए एक बड़ी जीत मानी जा रही है, क्योंकि यह उनके आंदोलनों को बल प्रदान करता है।

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