कोरबा, कुसमुंडा क्षेत्र में आउटसोर्सिंग कंपनी नीलकंठ के परिसर में महिला बाउंसरों द्वारा एक व्यक्ति को पीटने और घसीटने का जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, उसकी असलियत अब सामने आ गई है। कुसमुंडा थाना में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट (FIR) और पुलिस द्वारा जारी बयान के अनुसार, युवक ने शराब के नशे में धुत होकर महिला बाउंसरों के साथ अभद्रता और गाली-गलौज की थी, जिसके बाद महिला बाउंसरों को आत्मरक्षा में हाथ उठाना पड़ा।
नशे में धुत युवकों ने किया था हंगामा
एफआईआर (सं. 0317/2025) के अनुसार, घटना 09 अक्टूबर 2025 को दोपहर करीब 3:40 बजे नीलकंठ कैंप, कुसमुंडा खदान के मेन गेट के सामने हुई थी। पीड़ित राजकुमार कुशवाहा (पिता चंदु सिंह कुशवाहा), जो नीलकंठ कंपनी में सुरक्षाकर्मी के पद पर कार्यरत हैं, ने थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई है।
शिकायत के अनुसार, समीर पटेल और तुलसी पटेल नामक दो व्यक्ति मोटर साइकिल पर आए और कैंप के अंदर जबरन घुसने की कोशिश करने लगे। सुरक्षाकर्मी ने जब उन्हें रोका, तो दोनों ने एक राय होकर मां-बहन की गंदी-गंदी गाली-गलौज की और हाथ-मुक्का से मारपीट की। राजकुमार कुशवाहा को बाएं हाथ और पीठ पर चोटें आई हैं। साथ ही, आरोपियों ने शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी भी दी। इस घटना को रामप्रवेश और त्रिलोकी ने देखा।
पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने नशे की हालत में जबरिया गेट में घुसकर हंगामा किया था और महिला सुरक्षाकर्मियों के साथ भी अभद्रता की थी।

आत्मरक्षा में उठाया हाथ, बचने के लिए वीडियो वायरल
वायरल वीडियो में महिला बाउंसरों द्वारा युवक को मारते और घसीटते दिखाया गया था, जिस पर स्थानीय संगठनों ने भारी विरोध जताया था। हालांकि, कुसमुंडा पुलिस ने स्पष्ट किया है कि नशे में धुत युवक द्वारा पहले जबरिया गेट में घुसने के लिए सुरक्षा कर्मी से गाली गलौज की फिर कंपनी के ऑफिस में घुसने का प्रयास किया एयर रोके जाने पर महिलाओं के साथ अभद्रता और गाली-गलौज किए जाने के कारण महिला बाउंसरों को अपनी आत्मरक्षा में हाथ उठाना पड़ा।
पुलिस के अनुसार, युवक ने अपनी गलती से बचने के उद्देश्य से घटना का एकतरफा वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया, जिससे महिला बाउंसरों और कंपनी की छवि खराब हो।

आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई
राजकुमार कुशवाहा की लिखित रिपोर्ट पर कुसमुंडा पुलिस ने समीर पटेल (उम्र करीब 25 वर्ष) और तुलसी पटेल (उम्र करीब 30 वर्ष) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) 2023 की धारा 115(2), 296, 3(5) और 351(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर लिया है।
दर्ज धाराएं (भारतीय न्याय संहिता 2023):
* धारा 115(2): घातक हथियार से चोट पहुंचाना।
* धारा 296: सार्वजनिक रूप से अश्लील और अपमानजनक कार्य करना।
* धारा 3(5): सामान्य आशय (एक राय होकर कार्य करना)।
* धारा 351(2): आपराधिक बल प्रयोग करना।
कुसमुंडा पुलिस ने साफ किया है कि वायरल वीडियो की सच्चाई कुछ और है और अब दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद ही घटना के सभी पहलुओं पर पूरी जानकारी सामने आ पाएगी।
