
कोरबा | बांगो थाना में पदस्थ एएसआई नरेंद्र सिंह परिहार की हत्या के मामले में न्यायालय ने आरोपी करण गिरी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। यह फैसला तृतीय अपर सत्र न्यायालय के न्यायाधीश एच.के. रात्रे द्वारा सुनाया गया। आरोपी को धारा 302 में आजीवन कारावास और धारा 450 में 7 वर्ष की सजा दी गई है।

यह जघन्य अपराध 10 मार्च 2023 को मध्य रात्रि में हुआ था, जब अज्ञात हमलावर ने धारदार हथियार से एएसआई परिहार पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। तत्कालीन थाना प्रभारी अभय सिंह बैंस और उनकी टीम ने गंभीरता से विवेचना करते हुए करण गिरी को संदेह के आधार पर हिरासत में लिया। पूछताछ में उसने अपराध स्वीकार किया और उसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया।
इस केस में तीनों विवेचना अधिकारियों की सतर्कता और दक्षता के साथ-साथ अभियोजन अधिकारी दिलीप झा की प्रभावशाली पैरवी ने आरोपी को सजा दिलवाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
