कोरबा/ लगातार हो रहे वाद विवाद और विरोध प्रदर्शन के बीच अब कोरबा जिले में भारत माला प्रोजेक्ट के अंतर्गत तैयार किए गए नेशनल हाईवे के दायरे में संचालित टोल प्लाजा को लेकर प्रशासन ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ़ इंडिया की व्यवस्था के अंतर्गत इस बात को स्पष्ट किया गया है कि किसी भी क्षेत्र में दो टोल प्लाजा के बीच की दूरी 60 किलोमीटर से कम नहीं होनी चाहिए।। जिस स्थान पर टोल प्लाजा की अवस्थिति होगी उसके नजदीकी क्षेत्र के लोगों को टोल टैक्स देने के मामले में विशेष छूट दी जाएगी। ऐसे सभी लोगों को उचित रास्ता भेज जमा करने को कहा गया है ताकि मासिक पास जारी करने का काम हो सके। कोरबा जिला में कई अवसर पर नेशनल हाईवे सड़क पर टोल टैक्स वसूली को लेकर स्थानीय लोग प्रदर्शन कर चुके हैं। उनकी आपत्ति और तर्क को देखते हुए इस मामले में व्यवस्था को स्पष्ट किया गया है।
