*रेडी-टू-ईट आवंटन पर रोक: माँ अन्नपूर्णा समूह की याचिका पर बिलासपुर संभागायुक्त का आदेश*

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कोरबा, – कोरबा जिले में रेडी-टू-ईट और फोर्टिफाइड आटा निर्माण के कार्य आवंटन को लेकर चल रहे विवाद में माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह कोरकोमा को बड़ी राहत मिली है। बिलासपुर संभागायुक्त ने सफुरा माता महिला स्व सहायता समूह सलिहाभांठा को यह कार्य आवंटित न करने और स्थिति को यथावत बनाए रखने का आदेश जारी किया है। यह आदेश 30 जून 2025 को पारित किया गया है।
दरअसल, मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत कोरबा और महिला एवं बाल विकास विभाग, कोरबा द्वारा 28 मई 2025 को जारी एक पत्र (क्रमांक/650/मबावि/पो.आ./2025-26) के तहत सफुरा माता महिला स्व सहायता समूह सलिहाभांठा का चयन कोरबा ग्रामीण क्षेत्र में रेडी-टू-ईट और फोर्टिफाइड आटा निर्माण के लिए किया गया था। इस चयन को माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह कोरकोमा ने “गलत तरीके से” किया गया बताते हुए आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर, छत्तीसगढ़ के समक्ष चुनौती दी थी। इस संबंध में प्रकरण संख्या 202506990/00037/कोरबा/2024-25 है।


माँ अन्नपूर्णा महिला स्व सहायता समूह की सचिव  पुष्पा देवी गुप्ता ने कलेक्टर कोरबा, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत कोरबा और जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग कोरबा को पत्र लिखकर अनुरोध किया है कि जब तक इस प्रकरण में अंतिम निर्णय नहीं हो जाता, तब तक सफुरा माता महिला स्व सहायता समूह सलिहाभांठा को किसी भी प्रकार का रेडी-टू-ईट का कार्य आवंटित न किया जाए और न ही उनसे कोई अनुबंध कराया जाए।
पुष्पा देवी गुप्ता ने अपने पत्र के साथ आयुक्त बिलासपुर संभाग के 30 जून 2025 के आदेश पत्रक की छायाप्रति भी संलग्न की है। इस मामले की प्रतिलिपि सचिव, महिला एवं बाल विकास विभाग, अटल नगर नवा रायपुर और संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग, इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर को भी सूचनार्थ भेजी गई है।

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